Sunday, June 24, 2012

पासपोर्ट के लिए आवेदन करना

पासपोर्ट के लिए आवेदन करना

विदेश मंत्रालय का कोंसली, पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) के जरिए भारतीय राष्‍ट्रिकों को तथा विदेश स्‍थित भारतीय मिशनों/ केन्‍द्रों के पासपोर्ट, वीजा एवं कोंसली स्‍कंधों के जरिए विदेशी राष्‍ट्रिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को पासपोर्ट एवं कोंसली सेवाएं प्रदान करता है ।
केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन के अंतर्गत 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ)/ पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) है जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियमावली, 1980 के उपबंधों के तहत भारत में पासपोर्ट से जुड़े मामलों को देखते हैं । 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्‍त फिलहाल 15 पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्‍द्र (पीएसीसी) भी हैं जिनमें से अधिकांश दूरस्‍थ क्षेत्रों में अवस्‍थित हैं । इसके अतिरिक्‍त 495 जिला पासपोर्ट सेल और 1154 स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्र भी हैं जो आवेदन संग्रहण केन्‍द्रों के रूप में कार्य करते हैं ।

पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें? 

भारतीय पासपोर्ट के लिए दो मार्गों से आवेदन किया जा सकता है, पहला ऑनलाइन आवेदन के माध्‍यम से, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है और व्‍यक्तिगत रूप से आवश्‍यक दस्‍तावेज लेकर जाने के लिए पहले से समय नियत कर सकता है और दूसरे मामले में आवेदक शहर के नामनिर्दिष्‍ट पासपोर्ट सेवा केन्‍द्र से सीधे आवेदन पत्र ले सकता है और इसे भर कर निवास-स्‍थान, जन्‍म तिथि, नाम में परिवर्तन और ईसीएनआर के प्रलेख, पासपोर्ट आकार के फोटो आदि लेकर प्रत्‍यक्ष रूप से आवेदन जमा कर सकता है।

प्रमाणपत्रों / दस्‍तावेजों की सभी स्‍वयं सत्‍यापित प्रतियां आवेदन जमा करने के समय पासपोर्ट कार्यालय में मूलरूप के साथ जांची जाएंगी। पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्‍य रूप से पांच से छ: सप्‍ताह का समय लगता है। जबकि आपातकालीन स्थिति में आप ''तत्‍काल'' योजना के तहत नए या डुप्‍लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे अतिरिक्‍त शुल्‍क के भुगतान पर पासपोर्ट जारी किया जाता है और यह सामान्‍य पासपोर्ट आवेदन शुल्‍क से अधिक होता है। ''तत्‍काल'' योजना केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्‍यापन रिपोर्ट की आवश्‍यकता नहीं है (15 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चे) अथवा जहां पासपोर्ट पुलिस सत्‍यापन के बाद (डुप्‍लीकेट पासपोर्ट / पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्‍यापन प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन) जारी किया जा सकता है।
और अधिक सूचना और ब्‍यूरो के लिए पासपोर्ट कार्यालय का केन्‍द्रीय वेबसाइट  देखें।

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